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इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना दिव्यांग व्यक्तियों के आर्थिक सहयोग के लिए चलाई जा रही योजना है । भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा रही है । योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन छत्तीसगढ़ शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।
आम जनता में वे लोग जो निःशक्तता से पीड़ित रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग देने के उद्देश्य को पूरा करने हेतु सरकार का यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोग ले सकते हैं ।
इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इसके अलावा वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे और अपना जीवन सुविधापूर्ण बना सकेंगे।
इस योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राहियों की पात्रता क्या हो :
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्त एवं बहु दिव्यांगजन
- निःशक्तता का प्रतिशत 80% या अधिक हो ।
- निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार चिकित्सा मण्डल द्वारा गंभीर अथवा बहु निःशक्तता अथवा सामान्य निःशक्तता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।
आवश्यक दस्तावेज़
- 2 या 3 फोटो
- नि:शक्तता प्रमाण पत्र
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- बी.पी.एल. कार्ड
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना में प्राप्त होने वाली राशि :
- रू 300/- प्रतिमाह
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना हेतु चयन प्रक्रिया :
शहरी क्षेत्र की दशा में नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र के संबंध में ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।
अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :
*कोई भी व्यक्ति राज्य में संमुख्यमंत्री पेंशन योजनाचालित समस्त राष्ट्रीय एवं राज्य की पेंशन योजनाओं में से एक समय में एक ही पेंशन योजना से लाभान्वित होगा ।
*इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन से 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले हितग्राही इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में स्थानांतरित होंगे ।
* वह व्यक्ति जिसे पेंशन की स्वीकृति दी गई हो उस धनराशि को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा ।
*यदि कोई हितग्राही 3 माह या उससे अधिक अवधि तक पेंशन प्राप्त करने हेतु उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसे हितग्राही को पेंशन का भुगतान रोक दिया जाएगा ।
*हितग्राही की मृत्यु पश्चात पेंशन रोक दी जाएगी ।
पेंशन भुगतान प्रक्रिया :
ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए नगरीय निकायों द्वारा पेंशन का भुगतान बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोलकर उनके माध्यम से सामान्यतः किया जाएगा ।
संबन्धित आवेदक को पेंशन की स्वीकृति के तत्काल पश्चात स्वयं का बचत खाता बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खोलना होगा । इस कार्य में विभागीय अमला आवेदक की पूरी मदद करेगा ।
ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जिनके 10 किलोमीटर की परिधि में कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस नहीं है वहाँ ग्राम पंचायत की बैठक में नगद पेंशन राशि का भुगतान किया जा सकेगा ।
किन्तु यह अपवाद स्वरूप होगा और सतर्कता स्वरूप पंचायत की पूर्ण बैठक में ही किया जाएगा एवं भुगतान के समय सरपंच/पंच / पटवारी/पंचायत सचिव में से किन्हीं दो व्यक्तियों का साक्ष्य स्वरूप उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।
धनराशि डीबीटी के माध्यम से हितग्राही के खाते में सीधे पहुंचाई जाएगी ।
शासन का प्रयास है कि पात्र हितग्राहियों को समय पर सहायता उपलब्ध हो अतः योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना अभीष्ट है । नागरिक जिन्हें इन योजनाओं का ज्ञान है वे अपने परिचितों या समाज के अन्य लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करें।
अधिक जानकारी के लिए पढ़ें https://sw.cg.gov.in/sites/default/files/ssps-updates.pdf
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना का फ़ॉर्म निम्नलिखित लिंक से डाऊनलोड करें
https://sw.cg.gov.in/sites/default/files/pensionscheme.pdf
साभार : https://sw.cg.gov.in/indira-gandhi-national-disability-pension-scheme