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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना
छत्तीसगढ़ सरकार की तीर्थयात्रा योजना ऐसी योजना है , जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा हेतु शासकीय सुविधा प्रदान करना है । तीर्थयात्रा के लिए उत्सुक वृद्धजनों को सरकार की इस योजना का लाभ अवश्य लेना चाहिए ।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना हेतु पात्रता :
- आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो
- इस योजना हेतु प्रथम आवेदन हो
- यात्रा हेतु शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो
चयन का आधार :
80 प्रतिशत हितग्राही बीपीएल अंत्योदय एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्ड धारी
20 प्रतिशत हितग्राही गरीबी रेखा के ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक होंगे जो आयकर न देते हों
25 प्रतिशत हितग्राही शहरी क्षेत्र के एवं 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के होंगे
तीर्थयात्रा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़ :
- पहचान पत्र /राशन कार्ड /ड्राइविंग लाइसेंस /मतदाता पहचान पत्र /आधार कार्ड
- आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
- चिकित्सा प्रमाण पत्र (medical certificate )
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले आवेदक का बीपीएल कार्ड /अंत्योदय कार्ड
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना निःशक्त जन योजना
जो व्यक्ति व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत धारा 2(न) के अनुसार नि:शक्त हो,उन्हें निःशक्त कहा जाएगा और उनके लिए भी यह योजना उपलब्ध होगी ।
निम्नलिखित स्थिति में निःशक्त जन इस योजना का लाभ उठा सकेंगे :
- श्रवण बाधित
- मूक बधिर
- दृष्टिबाधित
- अस्थि बाधित
- ऐसे निःशक्त जन जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो
- ऐसे निःशक्त जन जो आयकर दाता न हों
अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :
- नि:शक्त आवेदक के साथ उसका जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकेगा. आवेदन करते समय ही आवेदक को जीवन साथी का आवेदन भी साथ संलग्न करना होगा.
- प्रत्येक नि:शक्त तीर्थ यात्री के साथ एक सहायक या निकट संबंधी का तीर्थयात्रा पर जाना अनिवार्य होगा
- ज्वलनशील पदार्थ या मादक पदार्थ साथ ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा
- आभूषण आदि पर भी प्रतिबंध होगा अन्यथा सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी हितग्राही की ही होगी
- शीत प्रदेश की यात्रा हो तो गरम कपड़े साथ रखें
- अनावश्यक सामानों से बचें
- निर्देशों का पालन करें
- हितग्राही अपना ,अपने जीवनसाथी का एवं अपने सहयोगी का फोन नंबर ,साथ जा रहे विभागीय अधिकारी या IRCTC के अधिकारी को अवश्य दें ताकि आवश्यकता पड़ने वे आपसे संपर्क कर सकें ।