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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाई गई वृद्ध हितार्थ योजना है । वृद्धों की समस्याओं को समझते हुए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ लाई जातीं रहीं हैं ताकि वृद्धों का सम्मान बना रहे और वे कई समस्याओं और विवशताओं से बच सकें …
विशेषकर गरीबी रेखा के नीचे आने वाले वृद्ध कई तरह की समस्याओं से जूझते रहते हैं । उनके लिए ही विशेष रूप से इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लाई गई है जिसका लाभ वृद्ध आसानी से उठा सकते हैं ।
राज्य के वृद्ध नागरिकों को वित्तीय सहायता की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में धनराशि दी जाएगी।
भारतीय संस्कृति और समाज में बुजुर्ग व्यक्ति का शुरुआत से ही काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है जो व्यक्ति 60 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु का है. वह कानूनी रूप से वरिष्ठ नागरिक कहलाता है।
वरिष्ठ नागरिकों की एक प्रमुख समस्या है उनकी अस्वस्थता. वृद्धावस्था में प्रायः अनेक तरह के रोग पीड़ित करने लगते हैं परिवार जन बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान नहीं देते या किसी कारण वश नहीं दे पाते ।
शारीरिक अक्षमता और धन का अभाव दोनों ही उन्हें प्रभावित करते हैं और कभी कभी स्थिति इतनी चिंताजनक हो जाती है कि वे अपनी समस्या का कोई हल नहीं निकाल पाते ।
आगे चलकर उन्हें सम्मान भी नहीं मिलता क्योंकि लोग उन्हें महत्व देना बंद कर देते हैं । जिन बुज़ुर्गों का कोई सहारा नहीं होता उनकी स्थिति और भी बदतर हो जाती है ।
इन सभी स्थितियों को देखते हुए सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी पहल की ताकि समाज के वरिष्ठ नागरिकों के हित में सम्मानपूर्ण स्थिति तैयार की जा सके।
जीवन से जुटाया अनुभव और ज्ञान का खजाना बाँटकर वरिष्ठ नागरिक न केवल समाज को दिशा दे सकते हैं, बल्कि परिवार के उत्थान और देश के विकास में शक्तिपुंज साबित हो सकते हैं।वरिष्ठ जनों के महत्व को झुठलाया नहीं जा सकता ।
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों को अब आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु यह सरकार की राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसनीय पहल है ।
इसे जानें और लाभ उठाएँ । कई वृद्धों को इसकी जानकारी नहीं होती उन तक यह जानकारी अवश्य पहुंचाएँ …
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु पात्रता :-
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन
- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो ।
- छत्तीसगढ़ वृद्ध पेंशन योजना लाभ व्यक्ति तभी ले सकता है जब वह किसी और सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा रहा हो।
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में प्राप्त धनराशि :-
- 60 से 79 आयुवर्ग – रू .350/- प्रतिमाह
( केन्द्रांश – रू .200, राज्यांश – रू .150)
- 80 वर्ष या अधिक आयु – रू .650 प्रतिमाह
(केन्द्रांश – रू .500, राज्यांश – रू .150)
आवश्यक दस्तावेज़ :
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- अकाउंट नंबर
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु चयन प्रक्रिया :-
- शहरी क्षेत्र के संदर्भ में नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेंगी । संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।
आवेदन करने के लिए नीचे दिये लिंक पर जाकर pdf डाऊनलोड करें https://sw.cg.gov.in/sites/default/files/pensionscheme.pdf
शासन का प्रयास है कि पात्र हितग्राहियों को समय पर सहायता उपलब्ध हो अतः योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना अभीष्ट है । नागरिक जिन्हें इन योजनाओं का ज्ञान है वे अपने परिचितों या समाज के अन्य लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करें।
साभार :- समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन
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