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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना गरीबी रेखा के नीचे के निःशक्त जन को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गतिशील है ।
6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से कम आयु तक के सभी दिव्यांग बच्चों को उनके शिक्षा को जारी रखने के लिए प्रति महीने ₹350 प्रदान किए जाएंगे।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग है, गरीब है ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष है एवं वृद्ध है जिन का भरण पोषण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसे लोगों को यह पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।बौने लोगों को भी इस योजना का लाभार्थी बनाया गया है ।
इस पेंशन योजना से जो भी निराश्रित और गरीब लोग हैं उनकी मदद होती है।
पेंशन मिलने से इन सभी नागरिकों को जीवन यापन करने में सहायता मिलेगी और वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकेंगे। साथ ही राज्य के विकलांग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं होंगे और वे सभी आत्मनिर्भर बनेंगे।
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छत्तीसगढ़ निवासी जो शारीरिक निःशक्तता से पीड़ित हों उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा “सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना” का आरंभ किया गया है ।
इस योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाले लोग भी उठा सकते हैं।
सबका साथ सबका विकास इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए सरकार पूरे राज्य के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है ।विकलांग हो या विधवा या वृद्ध सबके जीवन को सुखद बनाने हेतु कटिबद्ध होकर प्रयासरत है ।
राज्य का हर निवासी राज्य का अभिन्न अंग होता है जिसके सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सरकार की होती है । किसी भी आर्थिक या शारीरिक भिन्नता के आधार पर नागरिकों का महत्व कम नहीं हो जाता । सरकार हर तबके के लोगों के लिए योजनाएँ लाती रहती है ताकि हर व्यक्ति सुरक्षित और स्वावलंबी होकर राज्य के विकास में भागीदार बने ।
निःशक्त जनों के हितों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लागू की है जो विशेषकर निःशक्त जनों के हितार्थ है । इस योजना का विस्तृत विवरण जानें और ज़रूरतमंदों तक इसकी जानकारी पहुंचाएँ।
पात्रता क्या हो :-
- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो
- 6 वर्ष से 17 वर्ष आयुवर्ग के बच्चे जो किसी तरह निःशक्त हों (6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का अध्ययनरत होना अनिवार्य है ,जो अध्ययनरत नहीं हैं वे पात्र नहीं होंगे )
- 18 वर्ष या अधिक आयु के निःशक्त व्यक्ति।
- बौने व्यक्ति ।
- यदि कोई लड़की अविवाहित है तो उसे भी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा ऐसी परिस्थिति में उसे अविवाहित होने का प्रमाण देना होगा
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्राप्त होने वाली राशि :-
- रू 350 /- प्रतिमाह
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की चयन प्रक्रिया क्या होगी :-
- ग्रामीण क्षेत्र के संबंध में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र के संबंध में नगरीय निकाय हितग्राही की पात्रता की पूरी संतुष्टि के पश्चात अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन संबन्धित जनपद पंचायत को प्रेषित करेंगी ।
https://www.cgyojna.in/सामाजिक-सुरक्षा-पेंशन-यो/
निःशक्त जन पंजीयन फ़ॉर्म यहाँ से प्राप्त करें
आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखने हेतु :
- आवेदक व्यक्ति का राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- दिव्यांगजन प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से आवेदन की सुविधा है।
शासन का प्रयास है कि पात्र हितग्राहियों को समय पर सहायता उपलब्ध हो अतः योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना अभीष्ट है । नागरिक जिन्हें इन योजनाओं का ज्ञान है वे अपने परिचितों या समाज के अन्य लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करें।
साभार : https://sw.cg.gov.in/