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सुखद सहारा योजना
सुखद सहारा योजना क्या है ?. . . छत्तीसगढ़ की वे महिलाएँ जो वैधव्य का शिकार हैं या परित्यक्ता हैं उनके हितों की रक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सुखद सहारा योजना नाम की पहल की है।
सुखद सहारा योजना के नाम से स्पष्ट है यह आर्थिक सहारा देकर विधवा और परित्यक्त महिलाओं को सबल बनाना चाहती है।
इस योजना का उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना।
किसी भी समाज का अभिन्न हिस्सा होती हैं महिलाएँ . . . जहाँ महिलाएँ सबल हों वहाँ समाज और राष्ट्र स्वतः सबल होंगे ।
छत्तीसगढ़ राज्य भी अपने राज्य की हर महिला की स्थिति मजबूत करना चाहती है लिहाज़ा विभिन्न योजनाएँ लाती रहती है । प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा महिलायें इस योजना से लाभान्वित हो रहीं हैं।
विधवा महिलाओं और परित्यक्ताओं के लिए आज भी समाज में आम जन की सोच अत्यधिक संकुचित होती है और वे ऐसी महिलाओं को हेय दृष्टि से देखते हैं ।
ऐसी महिलाओं को आर्थिक रूप से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामान्य दैनिक खर्चों के लिए भी उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ।
ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की सुखद सहारा योजना ऐसी महिलाओं के लिए एक सहारा के रूप में विद्यमान है ।
सुखद सहारा योजना का लाभ कौन-सी महिलाएँ ले सकतीं हैं :
- 18 वर्ष – 39 वर्ष की आयुवर्ग की महिला जिसके पति का निधन हो गया हो ।
- 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की वह महिला जिसके पति ने उसे उपेक्षित कर छोड़ दिया हो ।
- आवेदक महिला को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए
- बीपीएल श्रेणी की महिलायें योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
- महिला के परित्यक्ता होने पर पति द्वारा छोड़े जाने का प्रमाण पत्र
सुखद सहारा योजना में मिलने वाली राशि :
रू. 350/- प्रति माह
करना क्या होगा :
ग्रामीण परिदृश्य में ग्राम पंचायत एवं शहरी परिदृश्य में नगरीय निकाय से संपर्क करें ,उनकी अनुशंसा संबन्धित जनपद पंचायतों तक पहुँचाई जाएगी ।
हितग्राहियों की पात्रता नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत द्वारा जाँची जाएगी , स्वीकृति या अस्वीकृति का अधिकार उनके पास सुरक्षित है ।
नोट:
- छत्तीसगढ़ योजना के तहत सिर्फ छत्तीसगढ़ की मूल निवासी महिलाएं ही लाभ प्राप्त कर सकती है, अन्य राज्य से संबंधित महिलाएं इस योजना के अंतर्गत ना तो आवेदन कर सकती हैं और ना ही किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार की तरफ से जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह 18 से लेकर 39 वर्ष के बीच में है।
- छत्तीसगढ़ सुखद सहारा योजना का लाभ लेने के लिए बीपीएल श्रेणी से संबंधित दस्तावेज भी होने आवश्यक हैं।
- आवेदन फॉर्म में सारी जानकारी सहीऔर ध्यान पूर्वक भरनी होगी यदि किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो विभाग द्वारा आवेदन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत केवल ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है, इसलिए सभी लाभार्थियों को संबंधित कार्यालयसे संपर्क करना होगा और वहीं से आवेदन पत्र लेकर भरने के पश्चात जमा करवाना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के ऑनलाइन आवेदन को मान्यता नहीं है; हमारी तरफ से यही राय है कि इसलिए महिलाएं सतर्क होकर ऑफलाइन माध्यम से ही अपना फॉर्म भरे और किसी के बहकावे में आकर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरने की गलती ना करें क्योंकि ऐसा करना उनके लिए धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। आजकल बहुत से जालसाज नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को वहां से अप्लाई करवा कर फीस के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं इसलिए यह जरूरी है कि सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार ही आवेदन फॉर्म भरे जाएं। जैसा कि आदेश है कि छत्तीसगढ़ सुखद सहारा योजना के अंतर्गत केवल ऑफलाइन माध्यम से ही एप्लीकेशन दी जा सकती है इसलिए कार्यालय से संपर्क करके ही फॉर्म को भरना होगा।
- विधवा महिलाओं को पति की की मृत्यु का प्रमाण पत्र जमा करवाना आवश्यकहै, तभी उनको योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात पेंशन की स्वीकृति मिलेगी।
- तलाकशुदा महिलाओं को भी अपने तलाक से संबंधित दस्तावेज जमा करवानेअनिवार्य हैं, बिना किसी सबूत के वह पेंशन की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकती।
साभार :समाज कल्याण विभाग
शासन का प्रयास है कि पात्र हितग्राहियों को समय पर सहायता उपलब्ध हो अतः योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना अभीष्ट है । नागरिक जिन्हें इन योजनाओं का ज्ञान है वे अपने परिचितों या समाज के अन्य लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करें।